नई दिल्ली: संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मेट्रोमोनियल साइट्स के जरिए हो रही धोखाधड़ी को रोक लगाने के लिए नये नियमों को मंजूरी प्रदान की है। इन नए नियमों के तहत विवाह का विज्ञापन देने वाले को अपना सरकार द्वारा प्रदत्त आईडी और एड्रेस प्रूफ भी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस नियम के तहत नकली नाम से लोग विवाह का विज्ञापन नही दे पाएंगे। वहीं नियमों का पालन नही करने वाली साइटों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
खबर के मुताबिक मेट्रोमोनियल साइट्स के लिए अनिवार्य होगा, कि वह विज्ञापन बुक कराने वाले का आईपी एड्रेस एकाउंट डिएक्टिवेट होने के एक साल बाद तक सुरक्षित रखे। वहीं वेबसाइट को शिकायत निपटाने के लिए एक तंत्र बनाना होगा और अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। उसका नंबर भी वेबसाइट पर डालना होगा।